आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलने वाले यूपी के तेज गेंदबाज यश दयाल को पिच से बड़ा झटका लगा. जयपुर में नाबालिग से रेप और यौन शोषण के मामले में यश दयाल को कोर्ट से करारा झटका लगा है. कोर्ट ने यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि प्रतिवादी को गलत फंसाया गया है.
जयपुर POCSO कोर्ट ने तेज गेंदबाज यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. जयपुर महानगर प्रथम पोक्सो कोर्ट संख्या 3 ने यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. हालांकि, ऐसा नहीं है कि यश दयाल को अब जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अभी भी हाई कोर्ट जाने का रास्ता है.
जुलाई माह में दर्ज हुई थी एफआईआर.
आपको बता दें कि तेज गेंदबाज यश दयाल के खिलाफ इसी साल जुलाई में एफआईआर दर्ज की गई थी. रेप केस में फंसे यश दयाल तब से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं. यश दयाल के खिलाफ जयपुर के सांगानेर सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. उन पर 17 साल से कम उम्र की नाबालिग से रेप और यौन शोषण का आरोप है.
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