दिल्ली HC में शिखर धवन: दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने डीबी डिक्सन बैटरी नामक कंपनी को शिखर धवन ब्रांड इक्विटी का उपयोग करके अपने उत्पाद बेचने से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने बैटरी कंपनी को अपने विज्ञापनों और उत्पादों में शिकार धवन की छवि लगाने से रोक दिया है। दरअसल, शिखर धवन ने डीबी डिक्सन बैटरी कंपनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में दावा किया गया है कि धवन और बैटरी कंपनी के बीच डील खत्म होने के बाद भी कंपनी अपने उत्पाद का विज्ञापन करने के लिए अपनी ब्रांड इक्विटी और छवि का इस्तेमाल कर रही है।
शिखर धवन और डीबी डिक्सन कंपनी के बीच क्या है पूरी डील?
आपको बता दें कि ये पूरा मामला एक एंडोर्समेंट एग्रीमेंट से जुड़ा है. जिसके तहत बैटरी कंपनी को अपने विज्ञापन और प्रचार के लिए शिखर धवन की छवि का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 3 महीने बाद इस समझौते को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शिखर धवन की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील रिजवान ने कहा कि जब तक इस एंडोर्समेंट एग्रीमेंट से उपजा विवाद मध्यस्थता के जरिए सुलझ नहीं जाता, तब तक बैटरी कंपनी को अपने उत्पादों, सोशल मीडिया और वेबसाइट से धवन की छवि हटा देनी चाहिए. इसके अलावा, धवन के वकील ने मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति की भी मांग की है।
धवन की याचिका पर डीबी डिक्सन बैटरी कंपनी से जवाब मांगा गया
शिखर धवन की ओर से पेश वकील ने कहा कि बैटरी कंपनी और शिखर धवन के बीच समझौता 28 नवंबर 2024 को खत्म हो गया. इस समझौते के मुताबिक उन्हें अभी तक 30 लाख 24 हजार रुपये की रकम नहीं मिली है. हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने धवन को अंतरिम राहत देते हुए बैटरी कंपनी को निर्देश दिया है कि इस मामले की अगली सुनवाई तक बैटरी कंपनी अपने उत्पादों या विज्ञापन के लिए धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेगी. इसके अलावा कोर्ट ने धवन की याचिका पर डीबी डिक्सन बैटरी कंपनी से जवाब मांगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी 2025 को होगी.
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