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बीसीसीआई के प्रति सतर्क रहने का ललित मोदी को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा और कोर्ट ने उन पर लाखों का जुर्माना लगाया; जानिए पूरी बात

ललित मोदी बनाम बीसीसीआई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उनकी याचिका पर लगाया गया था, जिसमें मोदी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए ₹10.65 करोड़ के जुर्माने का भुगतान करने की मांग की थी। अदालत ने इस अनुरोध को “बेकार और अनुचित” बताते हुए खारिज कर दिया।

कोर्ट का सख्त रुख
जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की बेंच ने ललित मोदी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि बीसीसीआई की कोई सार्वजनिक जिम्मेदारी नहीं है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बीसीसीआई को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने के लिए मजबूर करना अनुचित है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “यह याचिका निरर्थक है. इसे खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता पर 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. यह रकम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को सौंप दी जाएगी.”

अदालत ने कहा, ‘मुआवजे का मुद्दा जो कथित तौर पर याचिकाकर्ता पर ईडी द्वारा लगाए गए जुर्माने से संबंधित है, सार्वजनिक कार्यों से संबंधित नहीं है। इसलिए, इस मामले में बीसीसीआई को कोई निर्देश (अदालत का आदेश) जारी नहीं किया जा सकता है।’ याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत पूरी तरह से गलत और अनुचित है। निर्णायक प्राधिकारी ने अब याचिकाकर्ता पर 10.65 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया है और बीसीसीआई को यह राशि निदेशालय को भुगतान करने का आदेश जारी किया है। निष्पादन का ऐसा आदेश जारी नहीं किया जा सकता.

समस्या क्या है?
यह मामला 2009 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईपीएल से जुड़ा है, जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करके 243 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भारत से बाहर भेजी गई थी। 2018 में ईडी ने इस मामले में बीसीसीआई और तत्कालीन अध्यक्ष एन श्रीनिवासन समेत विभिन्न पक्षों पर कुल 121.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके लिए ललित मोदी पर 10 करोड़ 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

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