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शिखर धवन मामले में बड़ा फैसला: पूर्व पत्नी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश, दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला

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खेल डेस्क34 मिनट पहले

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धवन और उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी ने अक्टूबर 2023 में आधिकारिक रूप से तलाक ले लिया।

पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। धवन ने यह रकम तलाक के बाद सेटलमेंट के तौर पर आयशा को दी थी लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का मानना ​​है कि धवन द्वारा प्रॉपर्टी सेटलमेंट के तौर पर दी गई यह रकम भारतीय कानून के मुताबिक सही नहीं है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के फैमिली कोर्ट का फैसला भारत पर लागू नहीं होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा कि ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक आयशा शिखर धवन से 16.9 करोड़ रुपये की मांग नहीं कर सकतीं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय परिवार कानून अधिनियम, 1975 के तहत संपत्ति निपटान नियम भारतीय विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुरूप हैं। इसलिए आयशा ने संपत्ति निपटान नियमों के तहत जो 5.7 करोड़ रुपये की राशि ली है, उसे शिखर धवन को वापस करना होगा।

शिखर धवन की पहली शादी 2011 में हुई थी.

शिखर धवन की पहली शादी 2011 में हुई थी.

ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत 60% भागीदारी अनिवार्य है ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत, पति की सभी संपत्ति वैवाहिक निधि का हिस्सा मानी जाती है। इस कानून के तहत ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने धवन की भारत और विदेश में स्थित सभी संपत्तियों का 60 फीसदी हिस्सा उनकी पत्नी आयशा को सौंपने का आदेश दिया था. ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने धवन के खिलाफ 1975 अधिनियम की धारा 79 लागू की और उन्हें संपत्ति बेचने और AUD 8.12 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया।

दिल्ली कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई आदेश पर जताया संदेह दिल्ली फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आयशा कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हुईं और ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने धवन के खिलाफ एकतरफा फैसला सुनाया है. ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने कहा था कि धवन को ऑस्ट्रेलिया में अपनी सारी संपत्तियां बेचनी चाहिए और सारा पैसा अपनी पत्नी आयशा को सौंप देना चाहिए। दिल्ली फैमिली कोर्ट ने यह भी पाया कि धवन को 82,000 डॉलर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। फैसले में कोर्ट ने आयशा को संपत्ति बेचते समय मिले 5.70 करोड़ रुपये की रकम भी धवन को लौटाने का आदेश दिया.

जानिए क्या कहता है भारतीय कानून भारत में विवाह अधिनियम में संपत्ति निपटान पर कोई समान और स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन इसे अलग-अलग धर्मों के अनुसार लागू किया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, तलाक के समय पति और पत्नी के संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। इस कानून में ‘स्त्रीधन’ का प्रावधान है, जो पत्नी को उपहार, आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में दिया जाता है और तलाक के समय यह संपत्ति केवल पत्नी को दी जाती है। कानून के अनुच्छेद 25 के अनुसार, तलाक की स्थिति में पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है।

तलाक 2023 में हुआ. धवन और उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी ने अक्टूबर 2023 में आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया। दोनों ने 2011 में शादी कर ली और यह रिश्ता लगभग 11 साल तक चला। आयशा की पिछली शादी से दो बेटियां हैं। धवन के परिवार में उनका बेटा जोरावर है।

वह 2024 में सेवानिवृत्त हुए धवन ने 2010 में टी20 डेब्यू किया और 2011 में भारत के लिए वनडे डेब्यू किया. हालांकि, टीम में जगह बनाने में उन्हें 3 साल लग गए. उन्होंने 2013 में टेस्ट में डेब्यू किया, उसके बाद से उन्होंने खुद को तीनों फॉर्मेट में स्थापित कर लिया. उन्होंने 10 दिसंबर 2022 तक भारत के लिए 167 वनडे, 68 टी20 और 34 टेस्ट खेले। इनमें 24 शतक और 55 अर्धशतक शामिल हैं। 2024 में सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया।

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