मोहम्मद शमी हसीन जहां मामला: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने अपने परिवार और अपनी बेटी की परवरिश के बीच निकटता का हवाला देते हुए घरेलू हिंसा और भरण-पोषण मामले को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। हसीन जहां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि घरेलू हिंसा अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता 125 के तहत दर्ज मामलों को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए।
इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोहम्मद शमी को अपनी बेटी और पत्नी को 4 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए हसीन जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं, जहां उन्होंने गुजारा भत्ता 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की मांग की थी.
हसीन जहां की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस जारी किया. नई याचिका में हसीन जहां की ओर से कहा गया कि मोहम्मद शमी का परिवार उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रहता है और वह भी अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई थीं. याचिकाकर्ता ने कहा कि इसलिए मामले को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक होगा।
मोहम्मद शमी और हसीन जहां ने अप्रैल 2014 में शादी की थी। अगले साल उनकी एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम आयरा शमी है। ये साल 2018 की बात है जब हसीन जहां ने शमी और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए थे. हसीन जहां यहीं नहीं रुकीं उन्होंने भारतीय क्रिकेटर पर मैच फिक्सिंग और दूसरी महिलाओं से संबंध रखने के भी गंभीर आरोप लगाए. बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई ने मैच फिक्सिंग मामले में शमी को हरी झंडी दे दी थी.
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